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बिहार: हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर लगाई रोक, वोटिंग के लिए नई अधिसूचना जारी करने का आदेश

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बिहार: हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर लगाई रोक, वोटिंग के लिए नई अधिसूचना जारी करने का आदेश

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ईवीएम(सांकेतिक)

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– फोटो : अमर उजाला

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बिहार में नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है।  हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाते हुए नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य में अधिसूचित कर चुनाव कराए जाएंगे। बता दें कि 10 और 20 अक्तूबर को बिहार में नगर निकाय चुनाव होने हैं। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से कहा गया कि वह मतदान की तारीख आगे बढ़ाना चाहे, तो बढ़ा सकता है।

पटना हाईकोर्ट ने  जताई नाराजगी
पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़ों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। पटना हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले में सबसे ज्यादा नाराजगी राज्य निर्वाचन आयोग पर जताई है।

विस्तार

बिहार में नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है।  हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाते हुए नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य में अधिसूचित कर चुनाव कराए जाएंगे। बता दें कि 10 और 20 अक्तूबर को बिहार में नगर निकाय चुनाव होने हैं। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से कहा गया कि वह मतदान की तारीख आगे बढ़ाना चाहे, तो बढ़ा सकता है।

पटना हाईकोर्ट ने  जताई नाराजगी

पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़ों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। पटना हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले में सबसे ज्यादा नाराजगी राज्य निर्वाचन आयोग पर जताई है।



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