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सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : सोशल मीडिया
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गुजरात दंगों की पीड़िता बिलकिस बानो की याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए नई पीठ गठित करने की मांग वाली दलीलों पर विचार करने से इनकार कर दिया। बिलकिस ने अपनी याचिका में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के 11 दोषियों को सजा में छूट देने के फैसले को चुनौती दी है।
बिलकिस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ से आग्रह किया था कि मामले की सुनवाई के लिए नई पीठ के गठन की जरूरत है। इस पर सीजेआई ने कहा कि रिट को सूचीबद्ध किया जाएगा। एक ही बात का जिक्र बार-बार न करें। यह बहुत परेशान करने वाला है।
न्यायामूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने मामले से खुद को किया अलग
इससे पहले मंगलवार को, सुप्रीम कोर्ट की जज न्यायामूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने बानो की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। प्रधान न्यायाधीश को अब बिलकिस बानो मामले की सुनवाई के लिए नई पीठ का गठन करना होगा, जिसमें न्यायमूर्ति त्रिवेदी हिस्सा नहीं होंगी।
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