Home World दिन भर मस्जिदों के सामने महिला मांगती थी भीख,पुलिस ने किया पीछा तो सामने आया ये काला सच

दिन भर मस्जिदों के सामने महिला मांगती थी भीख,पुलिस ने किया पीछा तो सामने आया ये काला सच

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दिन भर मस्जिदों के सामने महिला मांगती थी भीख,पुलिस ने किया पीछा तो सामने आया ये काला सच

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संयुक्त अरब अमीरात में भी ग्लैमर का ऐसा मामला सामने आया जिसे देखकर अबू धाबी पुलिस भी हैरान रह गई। भीख मांगना संयुक्त अरब अमीरात में अपराध की श्रेणी में आता है। पुलिस ने यहां एक महिला भिखारी को पकड़ा है। इस महिला के पास से पुलिस को एक लग्जरी कार और जमा सारा कैश मिला।

भीख मांगती और लग्जरी कार से महिला जाती है

रोज महिला शहर के मस्जिदों के सामने भी मांगती है और कुछ भी छिपाने के बाद अपने घर लग्जरी कार से जा ती है। महिला पर भी शक का शक जब एक शख्स के साथ हुआ तो उसने पुलिस को इस बारे में बताया। खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो अबू धाबी में रहने वाले एक व्यक्ति को शक है कि महिला इलाके के मस्जिदों में भी मांग कर रही है। जिसके बाद शख्स ने पुलिस में इस बात की जानकारी दी. मामले की जांच करते हुए पुलिस ने इसकी निगरानी की और पुलिस के सामने चौंकाने वाली बात सामने आई।

शहर के अलग-अलग मस्जिदों में महिला दिवस भीख मांगती है। महिला बहुत दूर तक पैदल भी जा सकती है। पुलिस ने महिला का पीछा किया तो पता चला कि महिला के पास लग्जरी लग्जरी कार है। महिला लग्जरी कार को ड्राइव करके घर भी बनाया जाता है। पुलिस ने महिला को पकड़ा जिसके बाद महिला के पास से सारा पैसा बरामद हुआ। महिला के खिलाफ पुलिस ने सख्त से सख्त कार्रवाई की है।

भीख मांगना सामाजिक अभिशाप

अबू धाबी पुलिस का कहना है कि 6 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच पिछले साल 159 भिखारियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भीख मांगना एक सामाजिक अभिशाप है। भीख मांगना समाज में एक व्यवहार्यता है। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात में यह एक अपराध की श्रेणी में आता है। भिखारी धोखाधड़ी का काम करते हैं। वह लोगों को आकर्षित करते हैं और उन्हें धोखा देते हैं।

स्थिति में भी जोखिम पर रोक का प्रावधान

बता दें कि भी अनुमान पर सज़ा का अनुमान लगाने की स्थिति में है। तीन महीने की जेल और पांच हजार दिरहम (करीब एक लाख 11 हजार रुपये) जुर्माना या दोनों में से कोई भी एक भी वजह से किसी को पकड़ा जा सकता है। छः महीने की जेल और एक लाख दिरहम (करीब 22 लाख 17 हजार) रुपये) का जुर्माना उस व्यक्ति को होता है जो संगठित रूप से अपना गुट चलाकर भी मांगता है।

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