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इमरान खान, इस्लामाबाद हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए दो आतंकवाद मामलों में जमानत दे दी है। पिछले सप्ताह इस्लामाबाद में न्यायिक परिसर के बाहर हुई हिंसा को लेकर उनके खिलाफ दर्ज आतंकवाद समेत कई मामलों में मंगलवार को लाहौर उच्च न्यायालय ने सुरक्षात्मक जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति शहबाज रिजवी और न्यायमूर्ति फारूक हैदर की दो न्यायाधीशों की पीठ ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख को 27 मार्च तक आतंकवाद के मामलों में सुरक्षात्मक जमानत दे दी। पूर्व प्रधानमंत्री तोशखाना मामले में एनएबी की जांच में लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) के न्यायमूर्ति बाकिर नकवी के समक्ष भी पेश हुए। अदालत ने उन्हें अगले मंगलवार तक सुरक्षात्मक जमानत दे दी।
अदालत के एक अधिकारी ने सुनवाई के बाद पीटीआई-भाषा को बताया कि इमरान खान ने मंगलवार अदालत को बताया कि वह अदालत में चुपके से आए थे, क्योंकि उनके घर के पास भारी संख्या में पुलिस तैनात थी, ताकि उन्हें अदालत पहुंचने से रोका जा सके। वहीं इमरान खान ने कहा कि उन्हें किसी भी मामले में पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अदालत में उनकी पेशी के दौरान सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई अराजकता पैदा न हो।
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