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कलकत्ता हाईकोर्ट
– फोटो : Social Media
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पश्चिम बंगाल सरकार ने हालिया हावड़ा और हुगली हिंसा को लेकर अपनी रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने पेश कर दी है। जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि हनुमान जयंती पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बलों की भी नियुक्ति की जाए। अदालत ने ये भी कहा कि जिन इलाकों में धारा 144 लागू है, वहां हनुमान जयंती की शोभायात्रा ना निकाली जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट के ये निर्देश हावड़ा और हुगली में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद आया है।
हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी थी रिपोर्ट
बता दें कि भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हुगली में हुई हिंसा के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। साथ ही पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती करने की मांग की गई और हिंसा की एनआईए से जांच की भी मांग की गई। जिस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से हिंसा को लेकर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने सरकार से हिंसा की रिपोर्ट मांगी और हिंसा के सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।
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