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टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी।
– फोटो : Amar Ujala
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता अभिषेक बनर्जी और रिश्वत के बदले स्कूल में नौकरी मामले में आरोपी कुंतल घोष से ईडी और सीबीआई पूछताछ कर सकते हैं और इस तरह की पूछताछ जल्द की जानी चाहिए।
पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि घोष के साथ ही बनर्जी से केंद्रीय एजेंसियां जल्द ही पूछताछ कर सकती हैं।
न्यायाधीश ने कहा कि यहां मैं 29 मार्च, 2023 को अभिषेक बनर्जी द्वारा आयोजित एक जनसभा का संज्ञान लेता हूं, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों से यह बताकर उनका समर्थन करने का आग्रह किया कि जब वो लोग हिरासत में थे, तो पुलिस या पूछताछ करने वाली एजेंसियों ने उन पर अभिषेक बनर्जी का नाम लेने के लिए दबाव डाला।
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