Home Breaking News Rahul Gandhi: अमित शाह पर विवादित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने पेशी पर लगी रोक बढ़ाई

Rahul Gandhi: अमित शाह पर विवादित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने पेशी पर लगी रोक बढ़ाई

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Rahul Gandhi: अमित शाह पर विवादित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने पेशी पर लगी रोक बढ़ाई

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Jharkhand High Court extends stay on notice against Rahul Gandhi by Ranchi court for personal appearance

राहुल गांधी
– फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा नेता अमित शाह पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में पेशी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से जारी नोटिस पर लगी रोक शुक्रवार को बढ़ा दी। राहुल गांधी ने रांची में मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है।

जस्टिस अंबुज नाथ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि इस संबंध में अदालत के अगले आदेश तक गांधी के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए। हाईकोर्ट ने तीन फरवरी को रांची में मजिस्ट्रेट कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी के नोटिस पर रोक लगा दी थी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को भाजपा नेता नवीन झा द्वारा दायर मामले में रांची के मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का आदेश दिया गया था।

अमित शाह को बदनाम करने का आरोप

झा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार चाईबासा में एक रैली में भाजपा नेता अमित शाह को बदनाम के मकसद से उनपर विवादित टिप्पणी की थी। झा ने पिछले साल 24 अप्रैल को रांची के सब डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद झा ने रांची के न्यायिक आयुक्त की अदालत के समक्ष संशोधित याचिका दायर की। याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने मामले को वापस उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के पास भेज दिया था।

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