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कनिष्ठ अभियंताओं के 100 पदों सहित भरे जाएंगे 152 पद
प्रदेश सरकार ने कनिष्ठ अभियंताओं के 100 पदों सहित कुल 152 पद भरने का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 50 पदों तथा जूनियर ड्राफ्ट्समैन के 30 पदों को भरने को मंजूरी दी। जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियंता (सिविल) के 15 पदों तथा कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 50 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने सहकारिता विभाग में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के तीन रिक्त पदों और जिला कांगड़ा स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला में सीधी भर्ती के माध्यम से आयुष विभाग में प्रवक्ता के चार पदों को भरने को मंजूरी दी है।
ई-स्टांपिंग शुरू करने को भी मंजूरी
कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए स्टैंप ड्यूटी के संग्रह के लिए राज्य में ई-स्टांपिंग शुरू करने को भी मंजूरी दी। भौतिक स्टांप पेपरों की छपाई तत्काल प्रभाव से बंद करने और स्टांप वेंडरों को अधिकृत संग्रह केंद्रों के रूप में अधिकृत करने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक स्टांप की दोहरी प्रणाली, यानी भौतिक स्टांप पेपर और ई-स्टांप पेपर को जारी रखने की भी अनुमति दी। 1 अप्रैल 2024 के बाद भौतिक स्टांप पेपर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।
विद्यार्थियों को वर्दी के बदले मिलेंगे 600 रुपये, नंबरदारों, चौकीदार का मानदेय बढ़ाया
कैबिनेट ने सभी पात्र विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से स्कूल यूनिफॉर्म के बदले 600 रुपये देने का फैसला किया। साथ ही राजस्व विभाग में नंबरदारों के मानदेय को प्रति माह 3200 से बढ़ाकर 3700 रुपये करने का भी निर्णय लिया। इससे प्रदेश के लगभग 3177 नंबरदार लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने राजस्व चौकीदार/अंशकालिक कर्मियों का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी। इससे लगभग 1950 राजस्व चौकीदार / अंशकालिक कार्यकर्ता लाभान्वित होंगे।
सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने को पट्टे पर मिलेगी भूमि, ऊर्जा नीति संशोधित करेगी सरकार
पूर्व की भाजपा सरकार के समय बनाई गई स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 को सुक्खू सरकार संशोधित करेगी। सौर ऊर्जा तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को पट्टे पर, खरीद, अधिग्रहण आधार पर स्थापित करने के लिए भूमि हस्तातंरण करने को नीति में शामिल किया जाएगा। इस संबंध में विभिन्न अधिनियमों के लागू प्रावधान कार्यान्वित होंगे। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में सरकार ने ऊर्जा नीति में संशोधन करते हुए सौर ऊर्जा से जुड़े विभिन्न कार्यों को नीति में शामिल करने का फैसला लिया है। वहीं, राजस्व न्यायालयों में कोई आवेदन/याचिका दायर करने या शपथ पत्र या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उच्च न्यायालय के अलावा अन्य सिविल न्यायालयों में आवेदन करने के लिए न्यायालय शुल्क की दर 6 से 20 रुपये बढ़ाने का भी निर्णय लिया।
अटल टनल का नॉर्थ पोटल भी टीसीपी में शामिल
कैबिनेट ने अटल टनल योजना क्षेत्र गठित करने और अटल टनल योजना क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग को बंद करने का निर्णय लिया है। अटल टनल के साउथ पोर्टल को पहले ही टीसीपी में शामिल किया गया था। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल को भी टीसीपी में शामिल किया गया है। टीसीपी से नक्शे स्वीकृत होने के बाद ही भवनों का निर्माण होगा। योजना क्षेत्र में जिला लाहौल-स्पीति के राजस्व गांव भी शामिल हैं। वहीं, जिला हमीरपुर के नादौण और जयसिंहपुर में बस अड्डे का निर्माण होगा। कैबिनेट ने दोनों बस अड्डों के लिए सरकार लीज पर जमीन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है।
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