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Manipur: बिष्णुपुर जिले में धारा 144 लागू; पांच या उससे अधिक लोगों के जुटने पर रोक, इंटरनेट पर भी पाबंदी

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Manipur: बिष्णुपुर जिले में धारा 144 लागू; पांच या उससे अधिक लोगों के जुटने पर रोक, इंटरनेट पर भी पाबंदी

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Manipur Violence: Section 144 imposed in Bishnupur District; assembly of five or more people prohibited

मणिपुर हिंसा (फाइल फोटो)।
– फोटो : Social Media

विस्तार

मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी की ओर से जारी निर्देश के अनुसार वैध लाइसेंस के बिना हथियार, लाठी, पत्थर, आग्नेयास्त्र या ऐसे हथियार जिनका आक्रामक हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। विष्णुपुर के जिलाधिकारी लौरेंमबाम बिक्रम ने सीआरपीसी 1973 की धारा 144 के तहत ये निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि यह रोक 3 मई 2023 के शाम छह बजे से लागू रहेगी। प्रशासन की ओर से इलाके में इंटरनेट पर भी पांबदी लगा दी गई है।

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चुराचांदपुर इलाके में तनाव के बीच घरों को नष्ट किया गया

इससे पहले मणिपुर के चुराचांदपुर शहर में तनाव के बीच भीड़ ने घरों को नष्ट किया। जिले में जनता कर्फ्यू लगा दिया गया है।

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