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दिल्ली अध्यादेश
– फोटो : AMAR UJALA
विस्तार
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में केंद्र सरकार के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार का अध्यादेश असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आप सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार के अध्यादेश पर तुरंत रोक लगाई जाए।
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या केंद्र सरकार के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है? जानें इसके बारे में सबकुछ…
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