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Gyanvapi Case: एएसआई से ज्ञानवापी के सर्वे की मांग पर सुनवाई पूरी, 21 जुलाई को आएगा कोर्ट का आदेश

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Gyanvapi Case: एएसआई से ज्ञानवापी के सर्वे की मांग पर सुनवाई पूरी, 21 जुलाई को आएगा कोर्ट का आदेश

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Hearing on ASI demand for survey of Gyanvapi completed in varanasi court order on 21 July

कोर्ट परिसर के बाहर वादी पक्ष की महिलाएं और अधिवक्ता
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


ज्ञानवापी के मां श्रृंगार गौरी मूल वाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से रडार तकनीक से सर्वे कराने के प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने हिंदू पक्ष और अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की दलीलें सुनने के बाद आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित रख ली है। जिला जज की अदालत मामले में 21 जुलाई को फैसला सुना सकती है। 

अदालत में हिंदू पक्ष की चार वादिनी रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और सीता साहू की तरफ से बीते 16 मई को प्रार्थना पत्र दिया गया था। कहा गया था कि ज्ञानवापी में सील किए गए वजूखाना को छोड़कर बाकी क्षेत्र का एएसआई से रडार तकनीक से सर्वे कराया जाए। इस पर बीते 19 मई को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने आपत्ति की थी।

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हिंदू पक्ष ने 22 मई को अपनी दलील रखी थी। सात जुलाई को जिला जज के अवकाश पर रहने के कारण 12 जुलाई की तारीख पड़ी और हिंदू पक्ष ने प्रार्थना पत्र के निस्तारण पर बल दिया। तब मसाजिद कमेटी ने आपत्ति के लिए समय मांगा और 14 जुलाई की तिथि सुनवाई के लिए नियत की गई।

 

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