Home Breaking News Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक लगाई एएसआई के सर्वे पर रोक, मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक लगाई एएसआई के सर्वे पर रोक, मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा

0
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक लगाई एएसआई के सर्वे पर रोक, मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा

[ad_1]

supreme court on gyanvapi mosque said only maping allowed not excavation high court will hear

सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार


ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मस्जिद में कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। इस पर सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है और ना ही इसकी योजना है। अभी सिर्फ सर्वे में मस्जिद की नपाई का काम किया जा रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के काम को दो-तीन दिन टालने की मांग की है। 

हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश

बता दें कि ज्ञानवापी में सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) ने सर्वे किया। एएसआई के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने वाराणसी की जिला अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने ही ज्ञानवापी का सर्वे करने का आदेश दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी से कहा है कि वह वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर रोक के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करें। 

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here