Home Breaking News दिल्ली का कंझावला कांड: कोर्ट का बड़ा फैसला, चारों आरोपियों पर चलेगा हत्या का केस

दिल्ली का कंझावला कांड: कोर्ट का बड़ा फैसला, चारों आरोपियों पर चलेगा हत्या का केस

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दिल्ली का कंझावला कांड: कोर्ट का बड़ा फैसला, चारों आरोपियों पर चलेगा हत्या का केस

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Delhi Kanjhawala hit and drag case Rohini court charged accused under IPC sections 302 murder

कंझावला कांड
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


देश की राजधानी दिल्ली के कंझावला कांड में आरोपियों पर हत्या का केस चलेगा। अदालत ने कंझावला हिट एंड रन मामले में 17 जुलाई को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

गुरुवार को कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में रोहिणी कोर्ट ने आरोपी मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 212 (अपराधी को शरण देना), 120B (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए।

न्यायालय द्वारा अभियुक्त दीपक, आशुतोष और अंकुश पर 201, 212, 182, 34 IPC का आरोप लगाया है। इन तीनों को IPC की धारा 120B से बरी कर दिया गया है। अमित पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा लगाई गई है। अदालत 14 अगस्त को औपचारिक आरोप सुनाएगी।

 

आठ सौ पन्नों की चार्जशीट और 114 लोग गवाह

31 दिसंबर 2022 को दिल्ली निवासी अंजलि की कार के नीचे फंसकर घिसटने से मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने कंझावाला मामले में एक अप्रैल को आरोप पत्र दाखिल किया था। उसमें सात लोगों को आरोपी बनाया गया था। आरोप पत्र लगभग आठ सौ पन्नों का था। 117 लोगों को गवाह बनाया गया था।

इसमें कहा गया था कि आरोपियों ने शराब पी रखी थी। दिल्ली पुलिस ने कार में सवार चार लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी, जबकि सभी सात आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, सबूत नष्ट करने, अपराधी को शरण देने समेत विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया गया था।



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