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Parliament Session
– फोटो : ANI
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सरकार सोमवार से शुरू हुए संसद के पांच दिवसीय सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी विधेयक को पारित कराने के लिए जोर नहीं दे सकती है। सूत्रों ने सोमवार को यह बात कही।
उन्होंने कहा कि सरकार के भीतर एक विचार यह है कि विधेयक को कानून एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा जाए। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 10 अगस्त को राज्यसभा में यह विधेयक पेश किया था।
एन गोपालस्वामी, वीएस संपत और एसवाई कुरैशी सहित कुछ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने शनिवार को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सीईसी और चुनाव आयुक्तों की तुलना कैबिनेट सचिव से करने के प्रावधान का विरोध किया था। अभी तक चुनाव आयोग के सदस्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होते हैं।
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