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सुप्रीम कोर्ट: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को राहत, अंतरिम जमानत नौ अक्तूबर तक बढ़ाई गई

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सुप्रीम कोर्ट: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को राहत, अंतरिम जमानत नौ अक्तूबर तक बढ़ाई गई

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सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत आठ अक्तूबर तक बढ़ा दी। मामला न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। इसके बाद पीठ ने इसे नौ अक्तूबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

इससे पहले आम आदमी पार्टी नेता की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत 25 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी थी। सत्येंद्र जैन की 21 जुलाई को सर्जरी हुई थी। चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत समय-समय पर बढ़ाई गई है। शीर्ष अदालत ने 26 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी।

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि जैन प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, लेकिन किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। न ही दिल्ली के बाहर जाएंगे। कोर्ट ने उन्हें मीडिया से बात न करने और न ही बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ने सहित कई शर्तें लगाईं थीं।






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