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गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई
विस्तार
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ गुरुवार को अहमदाबाद की एक विशेष अदालत में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। एनआईए के अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिस मामले में ये आरोप पत्र दाखिल किया है वह गुजरात पुलिस द्वारा लगभग 39 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती से जुड़ा है।
आरोप पत्र में इन धाराओं को किया गया शामिल
एनआईए के अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 201 (साक्ष्यों को गायब करना), 465 (जालसाजी) और 471 (धोखाधड़ी) के तहत एक विशेष अदालत में पूरक आरोप पत्र दायर किया है। इसके अलावा, आरोप पत्र में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, और आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।
एटीएस ने दर्ज किया था मामला
अधिकारियों के मुताबिक, अहमदाबाद आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने सबसे पहले इस मामले में 15 सितंबर, 2022 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद, एनआईए ने मामले की जांच अपने हाथ में ले लिया। साथ ही 20 अगस्त, 2023 को मामले को फिर से दर्ज किया।
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