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सुप्रीम कोर्ट और सत्येन्द्र जैन
– फोटो : अमर उजाला
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सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया है। सत्येंद्र जैन की सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। अब उन्हें जल्द की सरेंडर करना होगा। जैन को तत्काल सरेंडर करने का आदेश दिया गया है।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद 17 जनवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Supreme Court rejects bail plea of former Delhi Minister Satyendar Jain in money laundering case. pic.twitter.com/TKxazE8nPK
— ANI (@ANI) March 18, 2024
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