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Kerala: विवि छात्रवास में 20 वर्षीय सिद्धार्थन की मौत मामले में न्यायिक जांच तेज, बाथरूम में लटका मिला था शव

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Kerala: विवि छात्रवास में 20 वर्षीय सिद्धार्थन की मौत मामले में न्यायिक जांच तेज, बाथरूम में लटका मिला था शव

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Kerala Veterinary Student Death Probe Governor appointed Commission intensifies Inquiry

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान
– फोटो : एएनआई

विस्तार


केरल पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अधिकारियों की कथित प्रशासनिक चूक के कारण हुई छात्र की मौत की न्यायिक जांच तेज हो गई है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा नियुक्त जांच आयोग (सीओआई) 29 मई से अपनी बैठकें शुरू करेगा। केरल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए हरिप्रसाद की अध्यक्षता वाली सीओआई कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (सीयूएसएटी) परिसर में कार्य करेगी।   

बता दें कि 20 वर्षीय छात्र सिद्धार्थन जेएस 18 फरवरी को कॉलेज छात्रावास के बाथरूम में लटका हुआ मिला था। वह पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन स्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र था। छात्र की मौत के बाद राज्यपाल खान ने राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में सीओआई का गठन किया था। 

जांच में सहयोग के लिए आयोग के इस पते पर करें संपर्क

आयोग ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि जो लोग छात्र की मौत मामले में कोई प्रासंगिक बयान, जानकारी या खुलासा करना चाहते हैं, वे डाक से यहां संपर्क कर सकते हैं, जिसका पता- जांच आयोग, विजिटिंग फैकल्टी गेस्ट हाउस, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सीयूएसएटी (पीओ), थ्रीक्काकारा, पिन- 682022 या ई-मेल jahinquiry.kvasu@gmail.com या फोन नंबर 8848314328 के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। यदि सूचना देने वाला अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता है, तो संचार में इसका संकेत दिया जाना चाहिए।

राज्यपाल ने कुलपति को किया था निलंबित 

छात्रावास में सिद्धार्थन की मौत के बाद, वायनाड जिले के पुकोडे में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान कॉलेज के डीन के साथ ही छात्रावास के सहायक वॉर्डन को निलंबित कर दिया गया था। बाद में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के कुलपति को भी निलंबित कर दिया था। वहीं, पुलिस ने एक आरोपी की रिमांड रिपोर्ट में अदालत को बताया था कि छात्र के साथ बुरी तरह मारपीट की गई थी। उस पर हमला करने के लिए बेल्ट और केबल तार का इस्तेमाल किया गया था। 

16 फरवरी की रात से छात्र पर शुरू हुआ था हमला

पुलिस ने अदालत को बताया कि मृतक छात्र सिद्धार्थन पर 16 फरवरी की रात करीब 9 बजे हमला शुरू हुआ, जो 17 फरवरी की सुबह 2 बजे तक चला। उसके सहपाठी और वरिष्ठों ने छात्रावास के अंदर यह आरोप लगा मारपीट की कि उसने कॉलेज की एक छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किया था। पुलिस ने लगभग 18 आरोपियों पर केस दर्ज किया है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 341 (गलत तरीके से रोकना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और केरल रैगिंग निषेध अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं। 

हालांकि, छात्र के परिवार के अनुरोध पर राज्य सरकार ने बाद में मामला सीबीआई को सौंप दिया था। माता पिता ने दावा किया है कि सिद्धार्थन के कॉलेज के कुछ साथियों ने बताया है कि कुछ स्थानीय एसएफआई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उसे पीट-पीटकर मार डाला।



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