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Delhi : कोर्ट ने कहा- केजरीवाल को राहत दी जाए या नहीं इससे ईडी का लेना-देना नहीं, तिहाड़ से जवाब तलब

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Delhi : कोर्ट ने कहा- केजरीवाल को राहत दी जाए या नहीं इससे ईडी का लेना-देना नहीं, तिहाड़ से जवाब तलब

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Delhi Court said- ED has nothing to do with whether relief is given to Kejriwal or not, seeks reply from Tihar

सांकेतिक तस्वीर

विस्तार


राउज एवन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा है, जिसमें उनके स्वास्थ्य और उपचार का निर्धारण करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड में पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये शामिल होने देने की अनुमति मांगी गई है। कोर्ट ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलील को खारिज करते हुए कहा कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं। ऐसे में ईडी याचिका पर आपत्ति नहीं कर सकता है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार ने कहा, आरोपी ने पत्नी को मेडिकल बोर्ड में शामिल होने की अनुमति देने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। कोई भी आदेश पारित करने से पहले, मैं संबंधित जेल अधीक्षक से जवाब मांगना उपयुक्त समझता हूं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से कहा कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं, ईडी हिरासत में नहीं। अगर उन्हें कोई राहत चाहिए, तो आपकी कोई भूमिका नहीं है।

अर्जी पर शनिवार को सुनवाई होगी। केजरीवाल ने यह भी अनुरोध किया कि उन्हें अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में मेडिकल बोर्ड को जानकारी देने की अनुमति मिले। अप्रैल में कोर्ट के निर्देश पर एम्स ने केजरीवाल की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित किया था। यह बोर्ड तय करता है कि उन्हें शुगर लेवल नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता है या नहीं। 

केजरीवाल की नियमित जमानत पर 19 को सुनवाई

अदालत ने केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई 19 जून तय की है। जांच एजेंसी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इन्कार करते हुए कहा था कि उनके व्यापक चुनाव प्रचार से संकेत मिलता है कि उन्हें कोई गंभीर या जानलेवा बीमारी नहीं है।

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