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हिजबुल मुजाहिदीन को घोषित किया गया आतंकी।
– फोटो : अमर उजाला
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पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपने पहले कार्यकाल से ही आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। सरकार के कई ऐसे निर्णय, आतंकियों के खात्मे के प्रति उसकी प्रतिबद्धता दिखाते हैं। वहीं, सरकार ने एक बार फिर ऐसा ही कदम उठाया है। भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में आतंक और हिंसा को बढ़ाने, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोपों के तहत हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की है। सरकार ने इस आतंकी संगठन के दो सदस्यों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकी घोषित किया है।
केंद्र सरकार ने हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर में आतंक और हिंसा फैलाने के आरोप में आतंकी संगठन हिजबल-मुजाहिदीन के प्रमुख लॉन्चिंग कमांडर शौकत अहमद शेख को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है।
इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने हिजबुल मुजाहिदीन के इम्तियाज अहमद कंडू के खिलाफ भी कार्रवाई की है। मिली जानकारी के मुताबिक, इम्तियाज अहमद कंडू पर कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने, युवाओं को आतंकवादी गुटों में शामिल होने के लिए कट्टरपंथ की और प्रेरित करने का आरोप है। इसी के तहत सरकार ने इम्तियाज अहमद कंडू को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है।
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