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अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
– फोटो : AMAR UJALA
विस्तार
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ शुक्रवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया। कोर्ट ने कहा कि पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध अपराध किए हैं। वो यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के अपराध के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि, रूस ने इन आरोपों को खारिज किया है। वारंट पर यूक्रेन की भी प्रतिक्रिया आई है। यूक्रेन ने कहा कि यह तो महज शुरुआत है। वारंट के बाद अब पुतिन के सामने और भी मुश्किल चुनौतियां आने वाली हैं।
आइये जानते हैं गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाली संस्थ्या क्या है? इसे जारी करने वाली संस्था आईसीसी का क्या काम है? इसकी अदालत कैसे काम करती है? रूस इसका सदस्य है या नहीं? इसकी शक्तियां और क्षेत्राधिकार क्या हैं?
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