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सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हेमंत सोरेन ने यह याचिका धन शोधन मामले में ईडी द्वारा उन्हें समन जारी करने के खिलाफ दायर की थी। हालांकि जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने हेमंत सोरेने को हाईकोर्ट में अपील करने की इजाजत दे दी।
सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेने की तरफ से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने दावा किया कि यह मामला पूरी तरह से जानबूझकर निशाना बनाने का मामला है। इस पर पीठ ने रोहतगी से कहा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते? हम आपको याचिका खारिज करने की इजाजत देते हैं। इसके बाद पीठ ने मामले को खारिज कर दिया। ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू सुनवाई में शामिल हुए।
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के रांची कार्यालय ने हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। हेमंत सोरेने को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था। इसके खिलाफ सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इससे पहले ईडी ने रक्षा जमीन घोटाले के मामले में भी हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन सोरेन ने पहले से तय कार्यक्रमों का हवाला देते हुए ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था।
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