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Supreme Court: कश्मीरी हिंदुओं और सिखों के पुनर्वास की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केंद्र के पास जाएं

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Supreme Court: कश्मीरी हिंदुओं और सिखों के पुनर्वास की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केंद्र के पास जाएं

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सार

इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार के समक्ष यह मांग करने को कहा।इससे पहले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ‘रूट्स इन कश्मीर’ नाम की संस्था की ऐसी ही याचिका सुनने से इनकार कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि 1990 में हुए नरसंहार के इतने साल बाद सबूत जुटाना संभव नहीं होगा। 

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कश्मीरी हिंदुओं और सिखों के पुनर्वास की मांग करने वाली एक एनजीओ की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता संस्था ‘वी द सिटीजन्स’ ने जम्मू कश्मीर में 1990 से 2003 के बीच हुए हिंदू और सिखों के नरसंहार की एसआईटी जांच और विस्थापितों के पुनर्वास की मांग की थी।

शीर्ष कोर्ट ने याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार के समक्ष यह मांग करने को कहा। इससे पहले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ‘रूट्स इन कश्मीर’ नाम की संस्था की ऐसी ही याचिका सुनने से इनकार कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि 1990 में हुए नरसंहार के इतने साल बाद सबूत जुटाना संभव नहीं होगा।
 

 

विस्तार

कश्मीरी हिंदुओं और सिखों के पुनर्वास की मांग करने वाली एक एनजीओ की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता संस्था ‘वी द सिटीजन्स’ ने जम्मू कश्मीर में 1990 से 2003 के बीच हुए हिंदू और सिखों के नरसंहार की एसआईटी जांच और विस्थापितों के पुनर्वास की मांग की थी।

शीर्ष कोर्ट ने याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार के समक्ष यह मांग करने को कहा। इससे पहले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ‘रूट्स इन कश्मीर’ नाम की संस्था की ऐसी ही याचिका सुनने से इनकार कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि 1990 में हुए नरसंहार के इतने साल बाद सबूत जुटाना संभव नहीं होगा।

 

 



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