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सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश के खिलाफ कर्लीज रेस्तरां की याचिका 26 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी और अगली सुनवाई तक इसे तोड़ने के अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया। गोवा तटीय क्षेत्र एमजीएमटी प्राधिकरण ने रेस्तरां के मालिक लिनेट नून्स की याचिका के विरोध में हलफनामा दायर किया कि राज्य, कर्जली ने तटीय विनियमन क्षेत्र मानदंडों का उल्लंघन किया है। बता दें कि इसी रेस्तरां में भाजपा नेता व सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट को जानलेवा ड्रग दी गई थी।
सोनाली फोगाट मामले में गोवा सरकार ने 9 सितंबर को बड़ी कार्रवाई की थी। विवादास्पद कर्लीज क्लब को ढहाने की कार्रवाई शुरू की गई थी। हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने क्लब के एक हिस्से को गिराने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद प्रशासन ने उस हिस्से को छोड़कर बाकी पर कार्रवाई की। इस रेस्तरां को सीआरजेड नियमों के उल्लंघन के लिए ढहाने का आदेश दिया गया था। यह वही क्लब है जहां सोनाली फोगाट का पार्टी करते हुए वीडियो सामने आया था। इसी क्लब में फोगाट को ड्रग्स दी गई थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही उनकी मौत हो गई थी।
रेस्तरां के मालिक नून्स को भी सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें सशर्त जमानत दे दी गई थी। इस मामले में कुल चार गिरफ्तारियां हुईं थीं। अधिकारियों का कहना है कि रेस्तरां को ढहाने का पहला आदेश जीसीजेडएमए द्वारा 2016 में जारी किया गया था, जिसे ‘कर्लीज’ के प्रबंधन ने एनजीटी के समक्ष चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई छह सितंबर को न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एनजीटी पीठ ने की थी। पीठ ने जीसीजेडएमए के आदेश को बरकरार रखा था और रेस्तरां प्रबंधन द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया था।
कर्लीज क्लब एडविन की बहन के नाम पर
गोवा पुलिस की जांच में सामने आया है कि जिस क्लब में सोनाली फोगाट को जबरन ड्रग दी थी वह क्लब एडविन नहीं बल्कि उनकी बहन लिनेट के नाम पर है। एडविन रूटीन में क्लब को संभालता था। गोवा पुलिस की जांच लिनेट तक पहुंच सकती है।
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