[ad_1]
ख़बर सुनें
विस्तार
महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने नए वाहनों में वीआईपी नंबरों के लिए शुल्क बढ़ाने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मसौदा अधिसूचना में वीआईपी नंबर को अपने नजदीकी परिजनों, यानी पति या पत्नी, बेटे और बेटी को ट्रांसफर करने का भी प्रावधान है। अधिकारी ने कहा कि इस समय वीआईपी नंबरों को ट्रांसफर करने की इजाजत नहीं है।
उन्होंने कहा, मसौदा अधिसूचना के अनुसार, नंबर ‘0001’ का प्रस्तावित शुल्क 5 लाख रुपये होगा, जो फिलहाल चार पहिया वाहनों के लिए 3 लाख रुपये है। जबकि दो और तिपहिया वाहनों के लिए यह मौजूदा 50,000 रुपये के बजाय 1 लाख रुपये होगा।
उन्होंने कहा, इसके अलावा, चार या ज्यादा पहिया वाले वाहनों के लिए ‘तीन गुना मूल शुल्क’ 15 लाख रुपये और दो और तीन पहिया वाहनों के लिए 3 लाख रुपये होगा, यदि उस विशेष प्रकार के वाहन के लिए चल रही सीरीज में ‘0001’ रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध नहीं है, और इसे नियमों के अनुसार किसी अन्य सीरीज से दिए जाने की जरूरत पड़ी।
18 लाख रुपये तक होगी कीमत!
ध्यान देने वाली बात यह है कि मसौदा अधिसूचना के मुताबिक, मुंबई, मुंबई उपनगरीय, पुणे, ठाणे, रायगढ़, औरंगाबाद, नासिक, कोल्हापुर और नासिक में, जहां 0001 नंबर की मांग ज्यादा है, चार पहिया और उससे ज्यादा पहिए वाले वाहनों के लिए प्रस्तावित शुल्क मौजूदा 4 लाख के बजाय 6 लाख रुपये है।
इसलिए, एक आउट ऑफ सीरीज वीआईपी नंबर की कीमत 18 लाख रुपये होगी, जो संयोग से मिड-सेगमेंट में कई नई कारों की कीमत है।
[ad_2]
Source link