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धर्म बदल कर नर्सरी संचालक की नाबालिग बेटी का अपहरण कर शादी करने की कोशिश करने वाले दोषी को न्यायालय ने पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत प्रदेश की पहली सजा है। दोषी जमानत पर जेल से बाहर था। न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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