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चंडीगढ़ की एक निजी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाने के मामले में चल रहा विरोध प्रदर्शन रविवार देर रात खत्म हो गया। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर छात्रों की मांगे मानने के बाद ये प्रदर्शन खत्म हुआ। इससे पहले आरोपी छात्रा को रविवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रदर्शन भले खत्म हो गया है, लेकिन इस मामले में साइबर कानूनों और साइबर सुरक्षा के कई पहलुओं पर फिर से बहस छेड़ दी है।
आखिर किन धाराओं में आरोपी छात्रा को गिरफ्तार किया गया है? ये धाराएं किस तरह के आरोप पर लगती हैं? जांच के बाद क्या आरोपी लड़की पर धाराएं बढ़ सकती हैं? अगर आरोपी लड़की पर दबाव डालकर ये वीडियो बनवाए गए हों तो मामले में क्या होगा? जानिए इन सभी सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट के वकील और साइबर कानून विशेषज्ञ विराग गुप्ता से…
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