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Meghalaya: मेघालय हाईकोर्ट ने सेक्स रैकेट चलाने के आरोपी भाजपा नेता को दी सशर्त जमानत

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Meghalaya: मेघालय हाईकोर्ट ने सेक्स रैकेट चलाने के आरोपी भाजपा नेता को दी सशर्त जमानत

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मेघालय हाईकोर्ट।

मेघालय हाईकोर्ट।
– फोटो : सोशल मीडिया

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मेघालय हाईकोर्ट ने शनिवार को जेल में बंद राज्य भाजपा नेता बर्नार्ड एन मराक को सशर्त जमानत दे दी। मराक राज्य में अपने फार्महाउस पर सेक्स रैकेट चलाने के आरोपी हैं। मराक को इस शर्त पर जमानत दी गई है कि वह फरार नहीं होंगे, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, देश छोड़कर नहीं जाएंगे और जांच में सहयोग करेंगे।

मराक को 50,000 रुपये के निजी मुचलके के साथ इतनी ही राशि के दो सॉल्वेंट जमानत देने के लिए भी कहा गया। न्यायमूर्ति डब्ल्यू डिएंगदोह ने अदालती आदेश में कहा कि आरोपी व्यक्ति बर्नार्ड एन मराक को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, बशर्ते निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाए और आरोपी अन्य मामलों में वांछित न हो।” मराक की पत्नी एलके ग्रेसी ने शुक्रवार को जमानत की अर्जी दायर की थी।

हाईकोर्ट इस बात से संतुष्ट दिखा कि मारक फार्महाउस के मालिक हैं, लेकिन उसने संदेह व्यक्त किया कि क्या इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि उस जगह का इस्तेमाल वेश्यावृत्ति रैकेट चलाने के लिए किया गया था।

अदालत ने कहा कि ” हमने गौर किया है कि गवाहों के बयान और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों से आरोपी व्यक्ति को कथित अपराध से जोड़ने के लिए अपर्याप्त सबूत हैं, क्योंकि इस बात का कोई प्रारंभिक सबूत नहीं है कि घटना की जगह को वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल किया गया है, और न ही यह साबित करने के लिए कोई सबूत है कि वहां वेश्यावृत्ति को अंजाम दिया गया था।” 

बता दें कि पूर्व उग्रवादी नेता मराक को 27 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से गिरफ्तार किया गया था, जब मेघालय पुलिस ने उनके खिलाफ देशव्यापी अलर्ट जारी किया था। उसके कुछ दिनों के बाद पुलिस ने कथित तौर पर उनके निजी फार्महाउस ‘रिंपू बागान’ में एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने यह भी कहा था कि उसने फार्महाउस से 73 लोगों को गिरफ्तार किया और छह नाबालिगों को बचाया, जिसमें चार लड़के और दो लड़कियां शामिल थीं। भाजपा नेता के खिलाफ तुरा महिला थाने में अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

विस्तार

मेघालय हाईकोर्ट ने शनिवार को जेल में बंद राज्य भाजपा नेता बर्नार्ड एन मराक को सशर्त जमानत दे दी। मराक राज्य में अपने फार्महाउस पर सेक्स रैकेट चलाने के आरोपी हैं। मराक को इस शर्त पर जमानत दी गई है कि वह फरार नहीं होंगे, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, देश छोड़कर नहीं जाएंगे और जांच में सहयोग करेंगे।


मराक को 50,000 रुपये के निजी मुचलके के साथ इतनी ही राशि के दो सॉल्वेंट जमानत देने के लिए भी कहा गया। न्यायमूर्ति डब्ल्यू डिएंगदोह ने अदालती आदेश में कहा कि आरोपी व्यक्ति बर्नार्ड एन मराक को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, बशर्ते निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाए और आरोपी अन्य मामलों में वांछित न हो।” मराक की पत्नी एलके ग्रेसी ने शुक्रवार को जमानत की अर्जी दायर की थी।

हाईकोर्ट इस बात से संतुष्ट दिखा कि मारक फार्महाउस के मालिक हैं, लेकिन उसने संदेह व्यक्त किया कि क्या इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि उस जगह का इस्तेमाल वेश्यावृत्ति रैकेट चलाने के लिए किया गया था।

अदालत ने कहा कि ” हमने गौर किया है कि गवाहों के बयान और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों से आरोपी व्यक्ति को कथित अपराध से जोड़ने के लिए अपर्याप्त सबूत हैं, क्योंकि इस बात का कोई प्रारंभिक सबूत नहीं है कि घटना की जगह को वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल किया गया है, और न ही यह साबित करने के लिए कोई सबूत है कि वहां वेश्यावृत्ति को अंजाम दिया गया था।” 

बता दें कि पूर्व उग्रवादी नेता मराक को 27 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से गिरफ्तार किया गया था, जब मेघालय पुलिस ने उनके खिलाफ देशव्यापी अलर्ट जारी किया था। उसके कुछ दिनों के बाद पुलिस ने कथित तौर पर उनके निजी फार्महाउस ‘रिंपू बागान’ में एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने यह भी कहा था कि उसने फार्महाउस से 73 लोगों को गिरफ्तार किया और छह नाबालिगों को बचाया, जिसमें चार लड़के और दो लड़कियां शामिल थीं। भाजपा नेता के खिलाफ तुरा महिला थाने में अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।



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