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अवनी लवासा
– फोटो : फेसबुक
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जिले में बाहरी मतदाताओं के मामले में विरोध को देखते हुए जिला उपायुक्त द्वारा चौबीस घंटे बाद बुधवार की रात को उस अधिसूचना को वापस ले लिया गया है जिसमें सभी तहसीलदारों को जम्मू में रहने वाले लोगों को (एक वर्ष से अधिक के लिए) निवास का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया था।
इस आदेश में कहा गया था कि अगर जम्मू जिले में रहने वाले किसी व्यक्ति के पास अपनी रिहाइश साबित करने के लिए कोई निर्धारित दस्तावेज नहीं है तब भी वह जिले में मतदाता पहचान पत्र बनवा सकता है। बशर्ते उसे संबंधित तहसीलदार से सत्यापन करवाकर प्रमाणपत्र लेना होगा।
हालांकि अधिसूचना वापस करने के लिए जिला प्रशासन से पुष्टि नहीं हो पाई। इस बारे में जानकारी के लिए जब जिला उपायुक्त अवनी लवासा से संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। समाचार एजेंसी एएनआई ने इस जानकारी को ट्वीट किया है। जिला उपायुक्त के आदेश के बुधवार को कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था।
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