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Supreme Court: EWS आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने लगाई मुहर

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Supreme Court: EWS आरक्षण  संविधान का उल्लंघन नहीं, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने लगाई मुहर

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EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
– फोटो : ANI

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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर में अपना फैसला सुनाएगा। पांच जजों के संवैधानिक बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है।  ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ को यह तय करना है कि क्या ईडब्ल्यूएस कोटे से संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता है।

सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यू आरक्षण पर संवैधानिक पीठ अपना आदेश पढ़ रही है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी का कहना है कि EWS आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंधन नहीं करता है। वहीं जस्टिस बेला त्रिवेदी भी इसके पक्ष में हैं। उनका कहना है कि EWS कोटा संविधान के खिलाफ नहीं है। 

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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर में अपना फैसला सुनाएगा। पांच जजों के संवैधानिक बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है।  ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ को यह तय करना है कि क्या ईडब्ल्यूएस कोटे से संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता है।

सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यू आरक्षण पर संवैधानिक पीठ अपना आदेश पढ़ रही है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी का कहना है कि EWS आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंधन नहीं करता है। वहीं जस्टिस बेला त्रिवेदी भी इसके पक्ष में हैं। उनका कहना है कि EWS कोटा संविधान के खिलाफ नहीं है। 



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