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16 साल के बच्चे को भी वोटिंग का अधिकार देने का न्यूजीलैंड कोर्ट का आदेश: न्यूजीलैंड की एक अदालत ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 16 और 17 साल के बंद को भी वोट देने की अनुमति देने के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि इस उम्र को वोट देने का अधिकार न देना किसी के साथ भेदभाव के समान है। अदालत ने पाया कि न्यूजीलैंड में उम्र के भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा 16 साल से शुरू होती है और इस तरह सिर्फ 18 से ऊपर के मतदान का अधिकार अन्य के साथ भेदभाव है।
प्रधानमंत्री भी इसके पहले के पक्ष में
धराशायी होने के कुछ घंटे बाद, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने कहा कि ‘कीवी सांसदों को यह तय करने के लिए मतदान करना होगा कि वोटिंग की उम्र कम की जानी चाहिए या नहीं।’ अर्डर्न ने कहा, ‘हमारा मानना है कि संसद में ऐसा माई है, जहां हर कोई अपनी बात रख सकता है।’ हालांकि, ऐसा करने के लिए आदेश दिया जाएगा और उनकी सरकार संसद में सर्वोच्च बहुमत हासिल करेगी। अर्डर्न ने कहा, ‘मैं व्यक्तिगत रूप से मतदान की उम्र कम करने का समर्थन करता हूं, लेकिन यह केवल मेरे लिए या यहां तक कि सरकार के लिए भी मामला नहीं है। इस प्रकार के चुनावी कानून में किसी भी बदलाव के लिए 75 प्रतिशत सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है।’
जल्द पेश किया जाएगा ये प्रस्ताव
रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले महीनों में पेश होने वाली पार्टियों को संसद में प्रस्ताव पेश करने की उम्मीद है। हालांकि, सूचनाओं में किया गया कोई भी बदलाव अगले साल होने वाले आम चुनाव के बाद तक लागू नहीं होगा। बता दें कि यदि न्यूजीलैंड सर्वेक्षण की आयु कम करने में सफल होता है, तो वह ऑस्ट्रिया, माल्टा, ब्राज़ील, क्यूबा और इक्वाडोर की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। इन देशों में 16 और उससे अधिक उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार है।
इस याचिका पर सुनाया फैसला
बता दें कि कोर्ट ने सोमवार को जो फैसला सुनाया है वो ‘मेक इट 16 कैंपेन’ ग्रुप की ओर से दायर याचिका पर सुना है। इस ग्रुप से जुड़े लोगों ने बताया कि यह फैसला दो साल का पुराना एक केस में आया है।
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