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यूपी नगर निकाय चुनाव
– फोटो : अमर उजाला
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उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए चुनाव कराने का आदेश दिया है। उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बगैर ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव नहीं होगा। इसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रही है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पांच दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। कहा गया कि यूपी सरकार ने आरक्षण तय करने में सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन नहीं किया है।
इस पर हाईकोर्ट ने आरक्षण की अधिसूचना रद्द करते हुए यूपी सरकार को तत्काल प्रभाव से बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला दे दिया। अब हर कोई जानना चाहता है कि ये ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला है क्या, जिसके फेर में नगर निकाय चुनाव फंसा हुआ है? सवाल ये भी है कि सरकार और कोर्ट के आदेश के बीच अब नगर निकाय चुनाव का क्या होगा? आइए समझते हैं…
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