Home Breaking News Google Fine: गूगल 1337 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10% जमा कराए, एनसीएलएटी ने दिए निर्देश

Google Fine: गूगल 1337 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10% जमा कराए, एनसीएलएटी ने दिए निर्देश

0
Google Fine: गूगल 1337 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10% जमा कराए, एनसीएलएटी ने दिए निर्देश

[ad_1]

एनसीएलएटी

एनसीएलएटी

ख़बर सुनें

एनसीएलएटी ने गूगल को सीसीआई की ओर से लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में कथित उल्लंघनों के लिए CCI के 1337 करोड़ रुपये के जुर्माने को चुनौती देने वाली Google की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। ट्रिब्यूनल ने सीसीआई को नोटिस जारी कर गूगल की याचिका पर जवाब मांगा है।  NCLAT ने याचिका को स्वीकार करते हुए गूगल  को बोनाफाइड दिखाने के लिए जुर्माने का 10% जमा करने को कहा। इस बीच ट्रिब्यूनल ने गूगल पर सीसीआई के दंड आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।
 
एनसीएलएटी का यह निर्देश गूगल की ओर से दायर उस याचिका पर आया है। गूगल की ओर से एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस पारिस्थितिकी तंत्र में कई बाजारों में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने के सीसीआई के आदेश को चुनौती दी गई थी। उस आदेश में कहा गया था कि यह फैसला भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए एक झटका है और देश में ऐसे उपकरणों को और अधिक महंगा बना देगा।    पिछले साल 20 अक्टूबर को सीसीआई ने एंड्रायड मोबाइल उपकरणों के संबंध में प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। अक्टूबर के फैसले में सीसीआई ने इंटरनेट कंपनी को विभिन्न अनुचित कारोबारी गतिविधियों से दूर रहने का भी आदेश दिया था।    गूगल ने इसे एनसीएलएटी के समक्ष चुनौती दी थी, जो नियामक की ओर से जारी किए गए किसी भी निर्देश या निर्णय या पारित आदेश के खिलाफ एक अपीलीय प्राधिकरण है।    गूगल ने अपनी याचिका में जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। 

विस्तार

एनसीएलएटी ने गूगल को सीसीआई की ओर से लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में कथित उल्लंघनों के लिए CCI के 1337 करोड़ रुपये के जुर्माने को चुनौती देने वाली Google की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। ट्रिब्यूनल ने सीसीआई को नोटिस जारी कर गूगल की याचिका पर जवाब मांगा है।  NCLAT ने याचिका को स्वीकार करते हुए गूगल  को बोनाफाइड दिखाने के लिए जुर्माने का 10% जमा करने को कहा। इस बीच ट्रिब्यूनल ने गूगल पर सीसीआई के दंड आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।

 

एनसीएलएटी का यह निर्देश गूगल की ओर से दायर उस याचिका पर आया है। गूगल की ओर से एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस पारिस्थितिकी तंत्र में कई बाजारों में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने के सीसीआई के आदेश को चुनौती दी गई थी। उस आदेश में कहा गया था कि यह फैसला भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए एक झटका है और देश में ऐसे उपकरणों को और अधिक महंगा बना देगा।    पिछले साल 20 अक्टूबर को सीसीआई ने एंड्रायड मोबाइल उपकरणों के संबंध में प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। अक्टूबर के फैसले में सीसीआई ने इंटरनेट कंपनी को विभिन्न अनुचित कारोबारी गतिविधियों से दूर रहने का भी आदेश दिया था।    गूगल ने इसे एनसीएलएटी के समक्ष चुनौती दी थी, जो नियामक की ओर से जारी किए गए किसी भी निर्देश या निर्णय या पारित आदेश के खिलाफ एक अपीलीय प्राधिकरण है।    गूगल ने अपनी याचिका में जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। 



[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here