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दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड
– फोटो : अमर उजाला
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श्रद्धा वालकर हत्याकांड के मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि उसने पहली बार श्रद्धा के साथ 17 मई, 2019 को शारीरिक संबंध बनाया था। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, आफताब ने बताया कि श्रद्धा के परिवार को उसके पास प्रेग्नेंसी किट मिली, जिस पर उन्होंने उनके संबंधों पर आपत्ति जताई।
इसके बाद अक्तूबर में आफताब श्रद्धा को मुंबई में एक किराये के मकान में ले गया। चार्जशीट में कहा गया है कि जब श्रद्धा को पता चला कि पूनावाला एप पर दूसरी महिलाओं से बात कर रहा है तो जोड़े के रिश्ते में खटास आ गई।
चार्जशीट में कहा गया है कि पूनावाला ने पहले झूठा बयान देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी कि उसने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े जला दिए थे और हड्डियों को पीस कर पाउडर बनाने के बाद उड़ा दिया या फेंक दिया। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया।
अदालत ने कहा कि पेश गवाहों के बयानों व दस्तावेजों के आधार पर श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ हत्या व साक्ष्य नष्ट करने का मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं। अदालत ने अभियोजन पक्ष को आरोपी को आरोपपत्र की प्रति देने का निर्देश दिया।
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