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ईपीएफओ
– फोटो : अमर उजाला
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कई दिनों की चर्चा के बाद सोमवार को अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को एक परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र में उच्च भविष्य निधि (पीएफ) पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के चार नवंबर के फैसले को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस परिपत्र में मौजूदा कर्मचारियों और एक सितंबर 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में निर्धारित सीमा से अधिक वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन का दावा करने की प्रक्रियाओं और आवश्यक दस्तावेजों को सूचीबद्ध किया गया है।
ईपीएफओ की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार कर्मचारी ईपीएफओ वेबसाइट के सदस्य अनुभाग का उपयोग करके नियोक्ताओं के साथ संयुक्त विकल्प का उपयोग कर पेंशन की राशि बढ़ाने का आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए आवेदन “जल्द ही” उपलब्ध कराया जाएगा।
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