Home Breaking News भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामला: सभी आठ आतंकियों को सुनाई गई सजा; सात को मृत्युदंड, एक को उम्रकैद

भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामला: सभी आठ आतंकियों को सुनाई गई सजा; सात को मृत्युदंड, एक को उम्रकैद

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भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामला: सभी आठ आतंकियों को सुनाई गई सजा; सात को मृत्युदंड, एक को उम्रकैद

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प्रतीकात्मक तस्वीर

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– फोटो : Social Media

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प्रतिबंधित संगठन आईएसआईएस के आतंकी मोहम्मद फैसल, गौस मुहम्मद खान, मो. अजहर, आतिफ मुज्जफर, मो. दानिश, सैयद मीर हुसैन और आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी को मृत्यु दंड की सजा, जबकि मो. आतिफ उर्फ आतिफ ईरानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण पांडेय की कोर्ट ने सभी दोषियों पर अलग-अलग अर्थदंड भी लगाया है।

सजा सुनाए जाने से पहले सभी आरोपियों को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया। दिन भर चली गहमागहमी के बाद कोर्ट ने रात करीब साढ़े आठ बजे सजा का एलान किया। इस मामले में कोर्ट ने बीती 25 फरवरी को सजा पर बहस पूरी करते हुए 27 फरवरी को सजा सुनाए जाने की बात कही थी। बाद में कोर्ट ने कहा कि सजा का एलान 28 फरवरी को होगा। विशेष कोर्ट ने दाखिल चार्जशीट, प्रस्तुत साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर दोषियों को देश के खिलाफ युद्ध करने, आतंकी गतिविधियों के लिए धन एकत्रित करने, विस्फोटक और हथियार एकत्र कर देश के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने, जाकिर नाइक का वीडियो दिखा कर नौजवानों को जेहाद के लिए प्रशिक्षण देने के साथ ही प्रतिबंधित हथियार एके 47 और कारतूस रखने का दोषी मानते हुए यह कड़ी सजा सुनाई है।

मामले में एटीएस के डिप्टी एसपी मनीष चंद्र सोनकर ने आठ मार्च, 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि आईएसआईएस लगातार इंटरनेट पर आतंकवादी घटनाओं का वीडियो अपलोड कर मुस्लिम नौजवानों को अपने संगठन से जोड़ने और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश में जुटा है।

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