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Supreme Court: ‘लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई धीमी नहीं’, शीर्ष कोर्ट ने ट्रॉयल कोर्ट को दिए ये निर्देश

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Supreme Court: ‘लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई धीमी नहीं’, शीर्ष कोर्ट ने ट्रॉयल कोर्ट को दिए ये निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : Social Media

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लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा है कि मामले में सुनवाई धीमी नहीं है। साथ ही अदालत ने मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत को अगले आदेश तक बरकरार रखा है। गौरतलब है कि इस मामले में 25 जनवरी को सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा को सशर्त जमानत दी थी। 

मंगलवार को सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवारों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पीठ को बताया कि अभियोजन पक्ष के लगभग 200 गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है। इस दौरान उन्होंने मुकदमे में सुनवाई की धीमी गति को लेकर चिंता जाहिर की।  

वहीं, आशीष मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि 25 जनवरी के आदेश के बाद उनके मुवक्किल को जेल से रिहा कर दिया गया था। रिहा होने के बाद वह सुनवाई की हर तारीख पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। साथ ही अदालत ने जिन शर्तों का पालन करने के लिए कहा था उनका भी पालन किया गया है। 



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