Home Breaking News इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला : बच्चे के जन्म के बाद भी महिला ले सकती है मातृत्व अवकाश, बीएसए का आदेश रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला : बच्चे के जन्म के बाद भी महिला ले सकती है मातृत्व अवकाश, बीएसए का आदेश रद्द

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला : बच्चे के जन्म के बाद भी महिला ले सकती है मातृत्व अवकाश, बीएसए का आदेश रद्द

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इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बच्चे के जन्म के बाद मातृत्व अवकाश देने से इन्कार नहीं किया जा सकता। कानून के तहत महिला को बच्चे के जन्म के बाद भी मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा मातृत्व अवकाश व चाइल्ड केयर अवकाश दोनों अलग-अलग अवकाश हैं। दोनों एक साथ भी लिए जा सकते हैं। बच्चे का जन्म हो चुका है। इस आधार पर मातृत्व अवकाश देने से इन्कार करना गलत है।

कोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा के बच्चे का जन्म होने के बाद मातृत्व अवकाश देने से इन्कार करने के आदेश को अवैध करार देते हुए उसे रद्द कर दिया है और प्राइमरी स्कूल हीरापुर की प्रधानाध्यापिका याची को बकाया सहित नियमित वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बीएसए को दो हफ्ते में आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।

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