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Varanasi: राहुल गांधी को वाराणसी की कोर्ट से बड़ी राहत, लंदन वाले बयान के खिलाफ दाखिल परिवाद खारिज

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Varanasi: राहुल गांधी को वाराणसी की कोर्ट से बड़ी राहत, लंदन वाले बयान के खिलाफ दाखिल परिवाद खारिज

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राहुल गांधी

राहुल गांधी
– फोटो : Twitter

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वाराणसी की कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए कोर्ट) उज्जवल उपाध्याय ने बुधवार को राहुल गांधी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए दाखिल परिवाद को खारिज दिया है।

कोर्ट ने कहा कि परिवाद के अवलोकन से यह नहीं लगता कि राहुल गांधी का कथित वक्तव्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की विधि विहित परिधि का अतिक्रमण करता हो। संज्ञेय अपराध भी नहीं लगता है, इसलिए परिवाद पत्र  खारिज किया जाता है।

अदालत में वादी पक्ष की दलील

परिवाद सुनवाई योग्य है या नहीं के बिंदु पर सुनवाई के दौरान वादी शशांक शेखर त्रिपाठी की ओर से अधिवक्ता राजकुमार तिवारी, आनंद पाठक, अजय सिंह और चंद्रभान गिरी ने पक्ष रखा था। अधिवक्ताओं ने कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं।

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