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UP: तंबाकू उत्पाद बेचने को लेना होगा लाइसेंस, ऐसे बेचते मिले दुकानदार तो लगेगा जुर्माना, दर्ज होगा मुकदमा

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UP: तंबाकू उत्पाद बेचने को लेना होगा लाइसेंस, ऐसे बेचते मिले दुकानदार तो लगेगा जुर्माना, दर्ज होगा मुकदमा

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Shopkeepers will be punished for selling tobacco without license in Mathura

अब तंबाकू उत्पाद बेचने को लेना होगा लाइसेंस

विस्तार

उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बाद अब मथुरा-वृंदावन नगर निगम ने भी तंबाकू विक्रेताओं का पंजीकरण करना शुरू कर दिया है। यदि दुकानदार बिना लाइसेंस के बिक्री करते मिले तो उन पर जुर्माना के साथ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। सोमवार को डीएम पुलकित खरे ने तीन विक्रेताओं को लाइसेंस प्रदान किए।

जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त ने नगर निगम क्षेत्र में तीन तंबाकू लाइसेंस आवेदकों को लाइसेंस प्रदान किए। बताया कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नगर निगम लखनऊ तथा द्वितीय चरण में नगर निगम मथुरा-वृन्दावन द्वारा यह लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। नगर आयुक्त अनुनय झा ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में बिना लाइसेंस तंबाकू बेचना प्रतिबंधित होगा। 

जुर्माना लगाने के साथ दर्ज होगा मुकदमा

इसके साथ ही स्कूल एवं कॉलेज से 200 मीटर की दूरी तक इसकी अनुमति नहीं होगी। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद बिना लाइसेंस के बेचना 22 सितंबर 2022 से प्रतिबंधित है। इसके उल्लंघन पर प्रथम बार में 2000 रुपये का जुर्माना व सामग्री जब्त, दूसरी बार में 5000 तथा तीसरी बार में 5000 जुर्माना, सामग्री जब्त के साथ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

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