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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
– फोटो : सोशल मीडिया
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अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से हासिल एकाधिकार के दुरुपयोग के मामले में गूगल पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 1337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था, बीते बुधवार राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) ने इसे बरकरार रखा।
किसी को यह जुर्माना अधिक लगे तो जरा इसकी तुलना यूरोपीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा ऐसे ही मामले में गूगल पर लगाए 412..5 करोड़ यूरो (36.8 हजार करोड़ रुपये) के जुर्माने से करके देखें।
इसी फर्क को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी अब प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक 2023 के जरिए कई सुधार किए हैं। इनमें सबसे अहम है कि अब सीसीआई भारत में कानून तोड़ने की दोषी किसी वैश्विक कंपनी पर उसके वैश्विक टर्नओवर के आधार पर जुर्माना लगा सकेगा।
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