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Aadhar-PAN: 30 जून तक आधार से लिंक नहीं कराया PAN तो देना होगा ज्यादा जुर्माना, जानें वित्त मंत्री क्या बोलीं?

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Aadhar-PAN: 30 जून तक आधार से लिंक नहीं कराया PAN तो देना होगा ज्यादा जुर्माना, जानें वित्त मंत्री क्या बोलीं?

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Aadhar Pan Linking Deadline Know Finance Minister Nirmala Sitharaman Said What

निर्मला सीतारमण
– फोटो : ANI

विस्तार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को पैन से आधार को लिंक करने में देरी पर लग रहे जुर्माने का बचाव किया है। आधार से पैन की लिकिंग 31 मार्च 2022 तक मुफ्त था उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से उस पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया। जिसे जुलाई महीने में बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया।

फिलहाल स्थिति यह है कि अगर 30 जून 2023 आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं किया गया तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। गुरुवार को एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आधार से पैन को लिंक कराने के लिए पूर्व में काफी समय दिया गया था। आधार से पैन को अब तक लिंक हो जाना चाहिए था। जिन लोगों ने ऐसा अब तक नहीं कराया है उन्हें तत्काल ऐसा करा लेना चाहिए। अगर वर्तमान में तय समयसीमा समाप्त हो जाती है तो जुर्माने में और इजाफा किया जाएगा। 

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