[ad_1]

CBI
– फोटो : Amar Ujala
विस्तार
केंद्र ने सीबीआई को ऑक्सफैम की जांच करने को कहा है। केंद्र सरकार ने जांच एजेंसी को यह निर्देश फॉरेन फंड्स एक्ट के उल्लंघन से जुड़े आरोपों के मामले में दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से ऑक्सफेम की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने से ऑक्सफैम इंडिया की मुसीबत बढ़ गई है। यह जांच भारत विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 2010 (एफसीआरए, 2010) के उल्लंघन से जुड़े मामले में की जाएगी। ऑक्सफैम इंडिया पर आरोप हैं कि उसने विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 के लागू होने के बाद भी विभिन्न संस्थाओं को विदेशी योगदान हस्तांतरित करना जारी रखा। इस अधिनियम के तहत इस तरह के हस्तांतरण प्रतिबंधित हैं।
[ad_2]
Source link