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West Bengal: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश बदला, निसिथ प्रमाणिक के काफिले पर हमले की नहीं होगी CBI जांच

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West Bengal: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश बदला, निसिथ प्रमाणिक के काफिले पर हमले की नहीं होगी CBI जांच

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सार

सुवेंदु अधिकारी की एक नई याचिका पर सुनवाई और विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक के काफिले पर पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में गुरुवार को हमला हुआ था। इस हमले की कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 

सुवेंदु अधिकारी की एक नई याचिका पर सुनवाई और विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया है।

गौरतलब है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक के काफिले पर पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में गुरुवार को हमला हुआ था। भाजपा ने आरोप लगाया था कि हमले के पीछे सत्तारूढ़ तृणमूल का हाथ है। साथ ही भाजपा ने कहा कि टीएमसी समर्थकों ने उनके काफिले पर पथराव भी किया।

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