Home Breaking News Uttarakhand News: रोडवेज बस दुर्घटना में मृत्यु पर अब दो नहीं सात लाख मिलेगा मुआवजा, पढ़ें ये जरूरी फैसले

Uttarakhand News: रोडवेज बस दुर्घटना में मृत्यु पर अब दो नहीं सात लाख मिलेगा मुआवजा, पढ़ें ये जरूरी फैसले

0
Uttarakhand News: रोडवेज बस दुर्घटना में मृत्यु पर अब दो नहीं सात लाख मिलेगा मुआवजा, पढ़ें ये जरूरी फैसले

[ad_1]

विस्तार

रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त होने पर जो भी जनहानि होगी तो मृतक के परिजनों को अब दो लाख नहीं, बल्कि सात लाख रुपये मुआवजा तत्काल दिया जाएगा। इसके लिए मजिस्ट्रेटी जांच के इंतजार का नियम पहले ही खत्म किया जा चुका है।

विधानसभा में मीडिया से बातचीत में परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि रोडवेज बस का जो भी टिकट कटता है, उसमें यात्री का पांच लाख रुपये का बीमा होता है। अधिकारी इससे अनजान बने हुए थे। उन्होंने इससे संबंधित सभी शासनादेश निकलवाए। तब पता चला कि हर यात्री का पांच लाख रुपये का बीमा है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बीमे की राशि मसूरी बस हादसे के मृतकों के परिजनों को तत्काल भुगतान की जाए। इसके साथ ही भविष्य में अगर रोडवेज बस की कोई भी दुर्घटना होती है और उसमें किसी यात्री की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को तत्काल परिवहन विभाग से दो लाख और परिवहन निगम से पांच लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

ये भी पढ़ें…Chardham yatra 2023: तीन तरीके से होगा तीर्थयात्रियों के पंजीकरण का सत्यापन, पढ़ें जरूरी जानकारी

दोनों मुआवजे एक साथ मिलेंगे

परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि अभी तक दुर्घटना में केवल दो लाख रुपये का मुआवजा तो दिया जा रहा था, लेकिन रोडवेज से संबंधित मुआवजे को लेकर काफी असमंजस की स्थिति थी।

 

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here