[ad_1]

सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष कोर्ट ने वाराणसी के जिला अधिकारियों से रमजान की अवधि के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में ‘वज़ू’ और वॉशरूम की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए 18 अप्रैल यानी कल एक बैठक बुलाने के लिए कहा है। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया। अदालत अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें रमजान के महीने में वाराणसी के मस्जिद परिसर में वजू की अनुमति मांगी गई थी।
सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ को बताया कि यह बैठक मंगलवार को होगी। साथ ही वजू की सुविधा प्रदान करने के कोर्ट के फैसले को लागू किया जाएगा।
इस दौरान शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई के अपने आदेश का हवाला भी दिया, जिसमें उसने निर्देश दिया था कि परिसर के अंदर कुछ क्षेत्रों को सील करने के बाद श्रद्धालुओं को वजू और शौचालय की सुविधा प्रदान की जाए। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को आश्वासन दिया है कि कल जिला कलेक्टर द्वारा एक बैठक बुलाई जाएगी ताकि एक अनुकूल कार्य व्यवस्था प्रदान की जा सके। साथ ही पीठ ने मस्जिद प्रबंधन समिति का बयान भी दर्ज किया कि अगर मोबाइल शौचालय भी मुहैया करा दिए जाएं तो वह संतुष्ट हो जाएगी।
[ad_2]
Source link