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तिहाड़ जेल
– फोटो : amar ujala
विस्तार
दिल्ली की एक कोर्ट ने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की ठगी मामले में तिहाड़ के तीन अफसरों के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। इन अफसरों में महेंद्र प्रसाद सुंदरियाल, सुंदर बोरा और धरम सिंह मीणा हैं। अफसरों ने मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मांगी है।
पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने इस मामले में दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद अफसरों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने की बात कही। मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट को बताया कि तीनों अफसरों को आरोपपत्र और अन्य दस्तावेज की एक प्रति दे दी गई है। उन्हें फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। गिरफ्तार अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं। सुकेश इस मामले में मुख्य आरोपी है, जबकि अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज भी आरोपियों में हैं। ब्यूरो
जांच की प्रगति रिपोर्ट तलब
एजेंसी ने अदालत को यह भी बताया कि जांच चल रही है। इस पर अदालत ने ईडी से जांच की प्रगति रिपोर्ट देने को कहा, क्योंकि जांच चार साल से चल रही है। अदालत ने कहा, आरोपी जेल में हैं और उनके संबंध में जांच की क्या स्थिति है? वे कह रहे हैं कि मुकदमे में देरी हो रही है।
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