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टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी।
– फोटो : अमर उजाला (फाइल)
विस्तार
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती मामले में अभिषेक बनर्जी के उस आवेदन पर सोमवार को सुनवाई करेगा, जिसमें एक न्यायाधीश ने सीबीआई को तृणमूल कांग्रेस सांसद के सार्वजनिक भाषण को जांच के दायरे में रखने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय (एससी) के निर्देश पर उच्च न्यायालय (एचसी) के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने ‘सौमेन नंदी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य’ मामले को न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की अदालत से न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा को स्थानांतरित कर दिया था। न्यायमूर्ति सिन्हा ने मामले में एक पक्ष के रूप में जोड़े जाने की बनर्जी की याचिकाओं पर विचार किया और न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय द्वारा पारित आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई सोमवार को की जाएगी।
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