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अदालत का फैसला
– फोटो : सोशल मीडिया
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बिना किसी पहचान पत्र के 2000 के नोट को बदलने के रिजर्व बैंक के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक के बिना डॉक्यूमेंट के नोट बदलने के आदेश के खिलाफ भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की थी।
भाजपा नेता ने बिना किसी पहचान प्रमाण पत्र के 2000 के नोट बदलने की अनुमति न देने की मांग की थी। मंगलवार यानी 23 मई को कोर्ट ने इस पर सुनवाई कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Delhi High Court dismisses PIL challenging Reserve Bank of India (RBI) and State Bank of India (SBI) notifications, which permits the exchange of Rs 2000 banknotes without obtaining any requisition slip and identity proof. pic.twitter.com/B4X66qjg7E
— ANI (@ANI) May 29, 2023
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