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Delhi: बिना ID के 2000 के नोट बदलने के RBI के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, BJP नेता ने की थी ये मांग

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Delhi: बिना ID के 2000 के नोट बदलने के RBI के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, BJP नेता ने की थी ये मांग

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Plea challenging RBI order to exchange Rs 2000 notes without showing ID dismissed

अदालत का फैसला
– फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बिना किसी पहचान पत्र के 2000 के नोट को बदलने के रिजर्व बैंक के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक के बिना डॉक्यूमेंट के नोट बदलने के आदेश के खिलाफ भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की थी। 

भाजपा नेता ने बिना किसी पहचान प्रमाण पत्र के 2000 के नोट बदलने की अनुमति न देने की मांग की थी। मंगलवार यानी 23 मई को कोर्ट ने इस पर सुनवाई कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।



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