Home Breaking News UP : हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीडिता की कुंडली जांचने का दिया आदेश, लखनऊ विवि बताए युवती मांगलिक है या नहीं

UP : हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीडिता की कुंडली जांचने का दिया आदेश, लखनऊ विवि बताए युवती मांगलिक है या नहीं

0
UP : हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीडिता की कुंडली जांचने का दिया आदेश, लखनऊ विवि बताए युवती मांगलिक है या नहीं

[ad_1]

High court ordered to check the horoscope of victim Lucknow University should check girl is Manglik or not

इलाहाबाद हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता की कुंडली जांचने का आदेश दिया है। यह आदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी इलाहाबाद विश्वविद्यलय के प्रोफसर की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। हाईकोर्ट ने लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष कुंडली विभाग को आदेश दिया है कि वह एक सप्ताह के भीतर पीड़िता युवती की कुंडली को जांच करके बताए की पीड़िता मांगलिक है या नहीं। पीड़िता की कुंडली सीलबंद लिफाफे में मांगी गई है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद हैं। आरोपी शिक्षक ने अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। जिस पर सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपने वकील के माध्यम से कहा कि पीड़िता मांगलिक है, इसलिए वह उससे शादी नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता मांगलिक है या नहीं यह जांच के बाद पता चलेगा।

हाईकोर्ट ने लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग को पीड़िता की कुंडली दोष देखने का आदेश दिया है। कहा कि इसकी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराई जाए। पीड़िता की कुंडली सीलबंद लिफाफे में मांगी गई है। हाईकोर्ट का यह आदेश जस्टिस बृजराज सिंह की अदालत दिया है।

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here